रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है l सामान्यतः मुख्य परीक्षा के लिये, रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 1:10 के अनुपात में प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वालों में से अपेक्षाकृत अधिक मेधावी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिये चयनित किया जाता है ।
प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास के लिए सबसे पहले नीचे दिए संहिताओं और अधिनियमों के केवल हेडिंग कंठस्थ करें उसके बाद अपनी तैयारी के आंकलन के लिए कोई सा भी प्रैक्टिस शीट से अभ्यास कर सकतें है l महत्वपूर्ण यह है कि आप किनसे डिस्कस कहें है l कोशिश यह करें कि केवल एक या अधिकतम दो की टीम बनाए और डिस्कसन मोड में पढ़ाई करें l रट्टा लगाने से बचें l
● भारतीय दंड संहिता, 1860
● सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
● दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
● भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
● भारत का संविधान, 1950
● संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
● भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
● परिसीमा अधिनियम, 1963
● छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011
● न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870
● विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
● रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908
● छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959
● परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
● छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915
फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए एक योग्य और ईमानदारी से रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ने वालों की संख्या नगण्य है l आप भी यदि तैयारी कर रहें है और आपको डिस्कसन/ प्रैक्टिस के लिए कोई ग्रुप नहीं मिल पा रहा है तो गुड्डा भईया को उनके व्हाट्सएप नंबर पर बेझिझक संपर्क कर सकतें है l नंबर है 9630228563 l
गुड्डा भईया (बिरकोना वाले) संयोजक : अभिव्यक्ति दी रिसर्च फोरम न्यायधानी बिलासपुर छत्तीसगढ़
साभार: 1.टीम दृष्टि, नई दिल्ली (कंटेंट), 2. फिजिक्स वाला (ग्राफिक्स पोस्टर इमेज)
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