परिचय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है, के अध्याय X में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अध्याय की धारा 144 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपने परिवार के भरण-पोषण का दायित्व निभाने में विफल रहते हैं। इस धारा के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को भरण-पोषण का आदेश देने का अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों की भरण-पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह धारा विशेष रूप से उन मामलों में सहायक है जहां पति, पिता या पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों को भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दे और इस आदेश का पालन न करने पर आवश्यक दंड का प्रावधान करें। इस लेख में हम धारा 144 के प्रावधानों का सरल भाषा में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। धारा 144 (1): भरण-पोषण का आदेश (Order of Maintenance) धारा ...