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महिला एवं बाल विकास 05

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम

समेकित बाल विकास परियोजनाओं में पूरक पोषण आहार की व्यवस्थाः- प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस) अंतर्गत आँगनवाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली छः सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा हैं । आँगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता हैं । हितग्राहियों को वर्तमान में प्रदाय किये जा रहे पूरक पोषण आहार का विवरण निम्नानुसार हैं -

नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन:- आँगनवाडी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन (105 ग्राम) के साथ-साथ नाश्ता भी दिया जाता हैं । नाश्ते में रेडी टू ईट फूड (75 ग्राम), उबला भीगा चना, देशीगुड़ (50 ग्राम), भुना मुंगफली दाना, गुड़ (38 ग्राम) प्रतिदिन अलग-अलग नाश्ता चक्रानुक्रम में प्रदाय किया जाता हैं । 3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को उपरोक्तानुसार नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से रेडी-टू-ईट फूड (85 ग्राम) का प्रदाय किया जाता हैं । नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतो, नगरीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा हैं ।

रेडी-टू-ईट फूड :- 6 माह से 3 वर्ष के आयु के सामान्य बच्चों को 135 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को 165 ग्राम रेडी-टू-ईट फूड का प्रदाय प्रतिदिन के मान से टेक होम राशन के अंतर्गत साप्ताहिक रूप से किया जाता हैं । गेहूँ आधारित रेडी-टू-ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा हैं । पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के 20.84 लाख बच्चों तथा 4.69 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं, इस प्रकार कुल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा हैं । वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम हेतु 460 करोड़ रू. का बजट प्रावधान किया गया हैं ।

 

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रमः-

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है । योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओ तथा 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5/- रू. के मान से पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा हैं । इस योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया हैं, अर्थात् पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा तथा 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है । सबला योजना राज्य के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव गरियाबंद, बलौदाबाजार, कोण्डागांव सूरजपूर बलरामपुर एवं सरगुजा जिलों में लागू है।

 

पूरक पोषण आहार संबंधी जानकारी (वर्ष 2010-11)

आधार : सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा

1.     पूरक पोषण आहार & व्यवस्था अंतर्गत नास्ता व् गर्म भोजन प्रदान हेतु निर्देश वर्ष 2009 _1

2.     पूरक पोषण आहार & व्यवस्था अंतर्गत रेडी-टू-ईट फूड हेतु निर्देश वर्ष 2009_2

3.     पूरक पोषण आहार & व्यवस्था अंतर्गत टेक होम राशन प्रदाय हेतू निर्देश

4.     सबला योजनांतर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट) प्रदाय हेतु दरों में संशोधन विषयक निर्देश 2013 ।

5.     भारत शासन के ICDS के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के निर्देशो के फलस्वरूप पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत संशोधित दरों अनुसार प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्द्रो क माध्यम से हितग्राहियाे के लिए रेडी टू ईट फुड हेतु संशोधित निर्देश 2013 ।

6.     पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत संशोधित दरों अनुसार प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्द्रो क माध्यम से हितग्राहियाे के लिए रेडी टू ईट फुड हेतु संशोधित निर्देश 2013 ।

7.     भारत शासन के ICDS के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के निर्देशो के फलस्वरूप पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत संशोधित दरों अनुसार प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्द्रो क माध्यम से हितग्राहियाे के लिए नाश्ता एवं गर्म भोजन हेतु संशोधित निर्देश 2013 ।

8.     पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत संशोधित दरों अनुसार प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्द्रो क माध्यम से हितग्राहियाे के लिए नाश्ता एवं गर्म भोजन हेतु संशोधित निर्देश 2013 ।

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